आबकारी आयुक्त की अनुमति से शीरा निधि की धनराशि का अन्तर ईकाई हस्तान्तरण सम्भव

लखनऊ: दिनांक 27 नवम्बर,आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए शीरा नीति निर्धारण में शीरा निधि की धनराशि का अन्तर ईकाई हस्तान्तरण की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत चालू शीरा वर्ष में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि को शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों/निर्देशों के अनुरुप अवमुक्त किया जाएगा।
यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल/मिलों के खाते में जमा शीरा निधि का धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है तो इसके लिए अनिवार्य रुप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

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