वनटांगिया, मुसहर वर्ग के भूमिहीन व आवासहीन पात्र परिवारों को भूमि/आवासीय पट्टा मिलेंगे

लखनऊ: दिनांक 06 दिसम्बर, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भूमिहीन पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु भूमि/आवासीय पट्टा आवंटित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मुख्य सचिव उ0प्र0 श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को तत्काल भूमि/आवासीय पट्टा दिये जाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा के कारण छत विहीन एवं बेसहारा हो जाने वाले पात्र परिवारों, कालाजार से प्रभावित आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में रहने वाले पात्र परिवारों जैसे वनटांगिया एवं मुसहर वर्ग जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है, आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों, जेई/एईएस से प्रभावित परिवारों तथा इनके अलावा सभी पात्र परिवारों जो समाजिक, आर्थिक/जातिगत जनगणना 2011 पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में समाहित नही हैं और मौजूदा समय में आवास विहीन हैं या एक अथवा दो कमरे के कच्ची दीवार या कच्ची छतयुक्त मकानों में निवास कर रहे हैं, को इस योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का प्राविधान है।
शासन के संज्ञान में आया हेै कि कतिपय जनपदों में ऐसे आवासहीन लाभार्थी चिन्हित हैं, जो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में आते हैं, किन्तु उनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। स्वाभाविक रूप से ऐसे परिवार जो भूमिहीन भी हों और आवासहीन भी हों, वह आवासीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता में आते हैं।
प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत चिन्हित भूमिहीन पात्र लाभार्थी परिवारों को राजस्व विभाग एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी समन्वय करते हुए तत्काल आवास हेतु भूमि/आवासीय पट्टा उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। साथ ही इसकी सूचना प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास तथा आयुक्त ग्राम्य विकास को उपलब्ध करायें, ताकि आवास विहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर आवासीय सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके।

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