कांग्रेस पार्टी भी कर सकती हैअपील,पर पहले हिमाचल उच्च न्यायलय में जमा कराने होंगे 33लाख रुपए

शिमला : 13-01-2019, एक लम्बी न्यायिक प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी को एक सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक ईकाई को एक महीने के अन्दर 47 लाख रूपये अदा करने का शिमला में एक अवाॅर्ड पास हुआ। वहीं, कांग्रेस पार्टी भी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है परन्तु अपील से पहले कांग्रेस पार्टी को जमा कराने होंगे 33 लाख ।

ज्ञात रहे कि प्रकाशन और मुद्रण क्षेत्र से जुडी हिमाचल प्रदेश में स्थापित एक सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक ईकाई- एमएसएमई यूनिट फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कांग्रेस पार्टी की 05 -10-2014 से 15-10-2014 के बीच समाचार पत्र में छापे गए विज्ञापनों की शेष राशि का भुगतान नहीं करने का आरोप था जिसके लिए ऊक्त कम्पनी ने तीन साल तक कांग्रेस से बकाया राशी अदा करने का लगातार अनुरोध किया परन्तु जब बकाया राशी का भुगतान नहीं हुआ तो उक्त कम्पनी ने 22 सितंबर 2017 का एक कानूनी नोटिस पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी , हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ.अशोक तंवर, और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री तरूण भंडारी को भिजवाया।

परन्तु जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारियों को कानूनी नोटिस मिलने के बाद भी उन्होंने दो महीनों मे कोई उत्तर और प्रतिक्रिया नहीं दी। तब फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के नादौन में स्थापित एम एस एम ई यूनिट होने के नाते इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रति बकाया राशि को लेकर एक अपील माइक्रो, स्माल व मीडियम इंटरप्राईजिज डवेल्पमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 18 व हिमाचल प्रदेश माइक्रो व स्माॅल इंटरप्राईजिज फैसिलेशन कांउसिंल रूल्स 2007 के रूल 4 (6) के तहत उद्योग विभाग में गत 7 दिसंबर 2017 व 30 दिसंबर 2017 को दायर की । जिसको नियमों के अनुसार सही पाए जाने पर हिमाचल प्रदेश माइक्रो व स्माॅल इंटरप्राईजिज फैसिलेशन कांउसिंल ने दिनांक 3 जनवरी 2018 को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी व दो अन्य को नोटिस किया। परंतु जानकारी देने पर कि राहुल गांधी नए अध्यक्ष बन गए हैं तो 4 जनवरी 2018 को राहुल गांधी व दो अन्य को विभाग द्वारा नोटिस देकर 18 जनवरी 2018 को शिमला में हाजिर होने के लिए कहा गया। परंतु बाद में विभाग द्वारा उस बैठक को 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया।
हिमाचल प्रदेश की सूक्ष्म, लघु व मध्यम औद्योगिक इकाईयो को संरक्षण देने वाले एक्ट माइक्रो, स्माॅल व मीडियम इंटरप्राईजिज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 18 व हिमाचल प्रदेश माइक्रो व स्माॅल इंटरप्राईजिज फैसिलेशन कांउसिल रूल्स 2007 के रूल 4 (६) के तहत बनी काउंसिल में नादौन की पंजिकृत एक इकाई फर्स्ट न्यूज़ मिडिया प्राईवेट लिमिटेड ने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विरूद्घ 16 लाख की बकाया राशि व ब्याज को मिलाकर कुल 33 लाख राशि
दिलाने के लिए नियमानुसार उक्त याचिका का निपटारा तीन महीने में करना था परन्तु जब छह माह तक राहुल गांधी न स्वयं पेश हुए और न ही उनके कोई अधिकृत वकील पेश हुए तो काउंसिल ने मामला न तय होने की सूरत में नियमानुसार आर्बिट्रेटर को निपटारे हेतु भेजने का फैसला तो किया परन्तु उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए उनका नाम ही हटा दिया , जबकि इसके लिए राहुल गांधी या उनके किसी भी अधिकृत वकील ने आवेदन ही नहीं किया था।
हिमाचल सरकार ने देश के इतिहास में यह पहला निर्णय लिया जिसमें प्रतिवादी के लगातार गैरहाजिर रहने व बिना किसी आवेदन के ही याचिका से उसका नाम हटाया गया।
इतना ही नही जब आर्बिट्रेटर के ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हुई और आगे बढ़ी तो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर व हरियाणा कांग्रेस के खजांची तरूण भंडारी ने इस कार्यवाही को निरस्त करने व तुरंत रोक लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की । तुरंत रोक लगाने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही करते हुए कोई रोक नहीं लगाई वहीं न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए फर्स्ट न्यूज़ मिडिया प्राईवेट लिमिटेड इकाई के निदेशक सुरेन्द्र सिंह हुड्डा को नोटिस जारी करने के आदेश दिए। इस याचिका में हिमाचल सरकार को पक्ष बनाया गया था जिसमें सरकार ने अपना जवाब भी उच्च न्यायालय के सम्मुख रखा था।
सभी पक्षों को सुनने के बाद हिमाचल उच्च न्यायालय ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर व अन्य के द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए निपटारा कर दिया कि आर्बिट्रेटर के ट्रिब्यूनल की कार्यवाही जारी रहेगी।
ट्रिब्यूनल की कार्यवाही जारी रही और सभी पक्षों को सुनने के बाद फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में अवाॅर्ड सुना दिया। जिसमें स्पष्ट आदेश दिया है कि फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को यदि कांग्रेस पार्टी एक महीने में भुगतान नहीं करती तो फर्स्ट न्यूज मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस के विरूद्ध उनके पदाधिकारियों के माध्यम से वसूली प्रक्रिया अपना सकती है।

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