पेंशन अदालत में राजकीय कार्मिकों के प्रकरण ही स्वीकार होंगे
Date posted: 8 February 2019

लखनऊः 08 फरवरी 2019 कानपुर मण्डल में मण्डलीय पेंशन अदालत मार्च 2019 के दूसरे सप्ताह में मण्डलायुक्त कानपुर के कार्यालय में आयोजित की जायेगी। यह जानकारी देते हुये अपर निदेशक कोषागर एवं पेंशन श्री एस.पी.सिंह ने बताया कि उ0प्र0 सरकार के अधीन सेवानिवृत्त अथवा मृत राजकीय सेवकों के सेवानैवृत्तिक लाभों से संबंधित समस्याओं का समाधान इसी पेंशन अदालत में किया जायेगा। उन्होंने कानपुर मण्डल के सम्बन्धित जिलों के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों अथवा मृत राजकीय सेवको के आश्रितों से अपेक्षा की है कि वे अपने मामले में वाद पत्र तीन प्रतियो में पंजीकृत डाक से अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड कानपुर मण्डल कानपुर में विलम्बतम 25.02.2019 तक उपलब्ध करा देें। इस पेंशन अदालत में 25 फरवरी 2019 तक प्राप्त वाद पत्रों को ही रखा जायेगा।
अपर निदेशक कोषागार ने बताया है कि इस पेंशन अदालत में राजकीय कार्मिकों के प्रकरण ही स्वीकार होंगे तथा वाद पत्र की एक प्रति सम्बन्धित वादी अपने अंतिम तैनाती के कार्यालय में विभागाध्यक्ष को अवश्य उपलब्ध करा दें। उन्होने जानकारी दी है कि इस पेंशन अदालत में किसी न्यायालय अथवा शासन द्वारा निर्णीत या विचाराधीन एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं होगा। पेंशन अदालत में अपना वाद दाखिल करते समय अपना नाम, पदनाम, अन्तिम तैनाती के कार्यालय और विभागाध्यक्ष का नाम, जन्म तिथि, सेवा में आने की तिथि, सेवा निवृत्ति अथवा कर्मचारी की मृत्यु की तिथि का उल्लेख किया जायेगा। पेंशन अदालत के लिये कानपुर में कोषागार एवं पेंशन कार्यालय के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन किये जा सकेंगे।
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