EPF से जुड़े कर्मचारियों को अब फ्री मिलेगा 7 लाख रुपये तक का बीमा लाभ
Date posted: 10 September 2020
नई दिल्ली: EPF के खाताधारकों की बीमा धनराशि में इजाफा हुआ है। केंद्रीय बोर्ड ने कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 में संशोधन के लिए मंजूरी दी है। जिससे वर्तमान अधिकतम लाभ को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये तक किया जा सके। इस संशोधन के जरिए सेवारत कर्मचारियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने की स्थिति में परिवार को छह लाख की जगह अब सात लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
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