यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली 11 स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की

नोएडा:  चतुर्थ सड़क सुरक्षा सप्ताह के चतुर्थ दिवस परिवहन विभाग, गौतम बुध नगर के प्रवर्तन अधिकारियों के साथ
सेव लाईफ़ फ़ाउण्डेशन के सहयोग से  उत्तरप्रदेश के सभी 75 जनपदों को जोड़ते  हुए  बस / ट्रक/ टेपों /  टैक्सी/ऑटो/ई-रिक्शा चालकों को फ़र्स्ट रेसपोंडेर तथा गुड सेमेरिटन की योजना के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण उप संभागीय परिवहन कार्यालय,सेक्टर 32 नोयडा में दिया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित चालकों/परिचालकों को यातायात के नियमों के पालन  व सड़क सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियों को अपने वाहन चालन के समय विशेष रुप से पालन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया, क्योंकि किसी भी प्रकार की संभावित दुर्घटना की स्थिति में चालक/परिचालक के द्वारा फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में कार्य किए जाने पर बल दिया गया। साथ ही इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान शासन के द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन को शासन के द्वारा दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के रूप में ₹5000 दिए जाने के संबंध में भी अवगत कराया गया। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार सड़क दुर्घटना के पीड़ितों की मदद के संबंध में उपस्थित प्रशिक्षुओं  की भ्रांतियों/प्रश्नों का भी  समाधान किया गया।इसके अतिरिक्त जनपद में  स्कूली वाहनों के सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत नोएडा क्षेत्र के सेक्टर 12/22, सेक्टर 35, सेक्टर 58, किसान चौक, बिसरख, सेक्टर 6,सेक्टर 122 , महामाया फ्लाईओवर के आसपास के एरिया में स्कूलों में संचालित वाहनों की शासन द्वारा  निर्धारित नियमावली के मानकों के आधार पर जांच की गई ।इस जांच अभियान में विभिन्न स्कूलों के सड़क पर संचालित  57 स्कूली वाहनों को मानक के आधार पर आनरोड जांच की गयी। जिसमें मानकों का उल्लंघन कर संचालन में पाए गए 11 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान/बंद की कार्यवाही की गई। इसमें से दो वाहनों को नियमानुसार प्रपत्र पूर्ण ना होने के कारण सेक्टर 62 डी पार्क ,नोयडा के मालखाने में निरुद्ध भी किया गया,शेष 9 वाहनों का फर्स्ट एड बॉक्स,फायर डिस्टिंग्विशर मानक के अनुसार ना होने पर चालान की कार्यवाही की गई।

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