इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनलाइन शराब बिक्री को मंजूरी देने से किया इनकार
Date posted: 13 अगस्त 2021
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में शराब की ऑनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए एक नीति तैयार करने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय के वकील गोपाल कृष्ण पांडे द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “विषय को राज्य की नीति के रूप में देखते हुए, हम शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने के इच्छुक नहीं हैं।”
Facebook Comments