स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, कंटेनमेंट जोन में बंद रहेंगी दुकानें

नई दिल्ली:  केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नई गाइडलाइंस जारी की है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में दुकानें बंद रहेंगी. केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के बाजारों को संचालित करने की अनुमति है.सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइज और मास्क के इस्तेमाल पर जोर देने की बात कही गई है.
हाई रिस्क श्रेणी वाली दुकानों को कम से कम लोगों के संपर्क में आने के साथ दुकान का संचालन करने के लिए कहा गया है. स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि वो दिशा-निर्देशों को लागू करने के संबंध में मार्केट ओनर एसोशिएसन से संपर्क भी करेगा.दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि अगर नियम लागू में बाजार खुद से विफल नजर आते हैं तो वैकल्पिक दिनों पर बाजार खोलने या फिर बंद करने जैसे एहतियात सरकार की तरफ से उठाए जा सकते हैं. यह उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां कोरोना का खतरा ज्यादा है.

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