हाईकोर्ट ने कफील खान की याचिका पर यूपी सरकार से मांगा जवाब

प्रयागराज:  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के वकील को निर्देश दिया है कि वह बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कफील खान द्वारा दायर एक याचिका के संबंध में संबंधित अधिकारियों से निर्देश मांगे। कफील ने याचिका में दिसंबर 2019 में नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ वरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले और आरोपपत्र को खारिज करने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर ने 6 अप्रैल के लिए अगली सुनवाई तय की है।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को बचाने) के तहत दायर याचिका में, खान ने अलीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती दी है कि कथित अपराधों के लिए चार्जशीट 153 -ए (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास, भाषा, आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, और सद्भाव को बनाने को लेकर पक्षपातचपूर्वक कार्य करना), 153-बी (राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह, अभिकथन) 505 (2) (वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा को बढ़ावा देने वाले बयान) का संज्ञान लिया जाए।

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