मनगढंत आरोप लगाकर माफी मांगना ‘आप’ नेताओं की फितरत है: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली:  राउस एवेन्यू की विशेष अदालत ने आज भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए झूठे और मनगढंत आरोपों पर संज्ञान लेते हुए स्वास्थ मंत्री सत्येन्द्र जैन, जलबोर्ड उपाध्यक्ष राघव चड्ढा, आप के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज एवं विधायक आतिशी मार्लेना के खिलाफ समन जारी कर 14 मार्च को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्थायी समिति के अध्यक्ष छैलबिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानी की याचिका पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने उपरोक्त फैसला सुनाया है। पार्टी की तरफ से इस मामले को अधिवक्ता नीरज, विजय जोशी एवं शुभेन्दू मुखर्जी ने अदालत के सामने रखा।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि एक नवंबर 2020 को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर यह झूठा आरोप लगाया था कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 2100 करोड़ रुपये का प्रोपर्टी टैक्स बनता है लेकिन 700 करोड़ रुपये ही एकत्र होता है और बाकी के पैसे भाजपा के नेता भ्रष्टाचार करते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के स्वच्छ छवि वाले नेताओं को बदनाम करने की नियत से मनगढंत और झूठे तथ्यहीन आरोप लगाना आम आदमी पार्टी की फितरत रही है और मानहानी का मुकदमा होने पर अदालत के सामने माफी मांग लेना भी इनकी आदत बन चुकी है।

श्री आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार भाजपा के नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का असफल प्रयास कर चुके हैं और बाद में अदालत के समक्ष माफी मांगकर अफसोस भी जाहिर कर चुके हैं। इसी हथकंडे को अपनाकर आम आदमी पार्टी के नेता निगम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि केजरीवाल सरकार पर निगम का 13000 करोड़ रुपया बकाया है। जिसकी मांग को लेकर भाजपा और चुने हुए निगम पार्षद लगातार मांग कर रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी निगम के हक का पैसा देने की जगह भाजपा नेताओं पर मनगढ़ंत आरोप लगाती रही है। दिल्ली की जनता सब कुछ देख रही है कि काम कौन कर रहा है और झूठे प्रचार कौन कर रहा है।

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