मलाड में मकान गिरने की होगी न्यायिक जांच, बंबई हाईकोर्ट का आदेश

मुंबई:  मुंबई के मलाड में बुधवार की देर रात एक इमारत ढहने की घटना को एक मानव निर्मित आपदा करार देते हुए बंबई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि हादसे की जांच एक पखवाड़े के भीतर पूरी कर ली जाए।

घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को यह कहते हुए फटकार लगाई कि नागरिकों का जीवन इतना सस्ता नहीं है कि उन्हें ऐसी घटनाओं में मरने के लिए छोड़ दिया जाए।

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