दिल्ली को सुशासन एवं विकास देने पर ध्यान दे केजरीवाल सरकार: आदेश गुप्ता

नई दिल्ली:  दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केन्द्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून में संशोधन के लाये गये बिल का स्वागत किया है। गुप्ता ने कहा है कि यह बिल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फरवरी 2019 के निर्देश की अनुपालना है। न्यायालय ने दिल्ली सरकार एवं केन्द्र सरकार के बीच एक विवाद पर निर्णय लेते हुए फरवरी 2019 में कहा था कि बेहतर होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून में केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली को लेकर केन्द्र सरकार एवं दिल्ली सरकार के बीच का कार्य विभाजन स्पष्टता से परिभाषित हो। अतः आज केन्द्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की अनुपालना की है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा है कि वर्तमान कानूनों में भी केन्द्र एवं दिल्ली की स्थानीय सरकार के कार्य विभाजन पर स्पष्टता है पर इस बिल से संशोधन के बाद और भी स्पष्टता आयेगी।
आदेश गुप्ता ने कहा है कि इस बिल को लाने की स्थिति इस लिये आई क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार 2015 से 2019 के बीच लगातार उपराज्यपाल (केन्द्र) के कार्य क्षेत्र पर अतिक्रमण का प्रयास करती रही और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केन्द्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचा था।
आदेश गुप्ता ने कहा है कि आज पेश बिल से संशोधन के बाद भी दिल्ली के प्रशासन एवं विकास के 75 प्रतिशत से अधिक कार्य स्थानीय सरकार के हिस्से में रहेंगे, बेहतर होगा कि बजाय सत्ता संघर्ष करने के अरविंद केजरीवाल सरकार, दिल्ली को सुशासन एवं विकास देने पर ध्यान दे।

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