बालाघाट में रात का कर्फ्यू, आने-जाने वालों पर रखी जाएगी नजर

बालाघाट: महाराष्ट्र में कोविड-19 के प्रकरणों में हो रही वृद्धि को देखते हुए मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में रात का कर्फ्यू लागू किए जाने के साथ निषेधाज्ञा 144 लागू की गई है। बालाघाट महाराष्ट्र का सीमावर्ती जिला है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने आदेश जारी कर कहा है कि सम्पूर्ण जिले में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 लागू रहने के साथ ही जिले में रात्रि 10 बजे से प्रात छह बजे तक रात्रीकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा और इस अवधि में बिना किसी वैध कारण के आमजन का आवागमन पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।

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