ओडिशा सरकार ने फरवरी के लिए अनलॉक के दिशा-निर्देश को किया जारी

भुवनेश्वर:  ओडिशा सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर फरवरी के महीने के लिए अनलॉक के दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शादी-ब्याह और अंतिम संस्कार से संबंधित समारोहों में 500 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

आदेश में कहा गया, किसी बंद कमरे या जगह में निर्धारित क्षमता का 50 फीसदी ही इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें कहा गया कि आंगनवाड़ी केंद्र 1 फरवरी से काम करना शुरू कर देंगे। राज्य भर में बड़े समारोहों और सभाओं के आयोजन में प्रतिबंध लगा रहेगा।

सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, शिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में 500 से अधिक लोगों के आने की इजाजत नहीं होगी।

Facebook Comments