रेमडेसिविर का वितरण जरुरतमंदों के हिसाब से होनी चाहिए: गुजरात हाई कोर्ट
Date posted: 22 अप्रैल 2021
गांधीनगर: गुजरात हाई कोर्ट ने बुधवार को सुओ मोटो पीआईएल पर एक आदेश के माध्यम से सुझाव दिया कि गुजरात सरकार को रेमडेसिविर वितरण नीति में बदलाव करना चाहिए, जो स्थानीय प्राधिकरण के विवेक पर आधारित थी। हाईकोर्ट ने कहा कि रेमडेसिविर का वितरण मरीज की जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह अपनी मौजूदा नीति पर पुनर्विचार करे।
मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति भार्गव डी करिया की खंडपीठ ने प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जयंती रवि को रेमडेसिविर के लिए राज्य की मौजूदा वितरण नीति पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। राज्य को सभी हितधारकों की एक उभरती हुई बैठक बुलानी चाहिए और एक उचित नीतिगत निर्णय लेना चाहिए जो जिला-स्तर के विवेक की अनुमति देने वाली नीति के बजाय पूरे राज्य में चलना चाहिए।
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