समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां को कोर्ट से झटका, जमानत अर्जी खारिज
Date posted: 27 नवंबर 2020
प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। मंत्री रहे आजम खां के साथ ही उनकी विधायक पत्नी तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला की जमानत अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायामूर्ति सुनीत कुमार की एकल पीठ ने गुरुवार को फैसला सुनाया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों की ओर से दाखिल तीन जमानत अर्जियों को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याचीगण प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रदेश के तमाम विभागों के मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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