सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में गोवा के रेस्तरां मालिक को अग्रिम जमानत दी

नई दिल्ली:  सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को गोवा के कैलंग्यूट स्थित सूजा लोबो रेस्तरां के मालिक जुड लोबो को दुष्कर्म के एक मामले में अग्रिम जमानत दे दी। अपनी सप्ताह भर की होली की छुट्टी के दौरान एक खास इजलास में जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, “हम इस बात से संतुष्ट हैं कि याचिकाकर्ता ने प्रथम दृष्टया इस मामले को अग्रिम जमानत के लायक बनाया है।

हम निर्देश देते हैं कि यदि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। याचिकाकर्ता जांच में सहयोग करेगा।”

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