तमिलनाडु: सुप्रीम कोर्ट ने 9 जिलों में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग को 15 सितंबर तक नौ जिलों में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने 11 दिसंबर, 2019 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित आदेश को ध्यान में रखते हुए कहा कि चार महीने के बजाय, जो चुनाव कराने के लिए दिए गए थे, पोल पैनल ने 18 महीने का समय लिया है।

पीठ ने कहा कि 2018 से 19 में स्थानीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो गया था और तब से कोई नया निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। पीठ ने चेतावनी दी कि अगर अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया तो चुनाव आयोग को अवमानना की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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