भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा 31 अगस्त तक वैध: गृह मंत्रालय

नई दिल्ली:  गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों का भारतीय वीजा या ठहरने की अवधि 31 अगस्त तक वैध होगी। तदनुसार, इन विदेशी नागरिकों को अपने वीजा के विस्तार के लिए संबंधित एफआरआरओ/एफआरओ में कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

एमएचए ने कहा कि मार्च 2020 से महामारी के कारण सामान्य वाणिज्यिक उड़ान संचालन के काम न करने के कारण, कई विदेशी नागरिक, जो वैध भारतीय वीजा पर मार्च 2020 से पहले भारत आए थे, भारत में फंस गए हैं।

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