सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, ‘सर्वाइवल मुश्किल है, प्रवासी मजदूरों पर ध्यान दें’
Date posted: 13 May 2021
नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र से कहा कि उसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित बंद के दौरान प्रवासी श्रमिकों के संबंध में कठोर वास्तविकताओं पर विचार करना चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और एम.आर शाह की खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषर मेहता से पूछा कि प्रवासी बिना पैसे या काम के कैसे जीवित रहेंगे? कुछ समय के लिए निर्वाह करना होगा .. आपको कठोर वास्तविकताओं पर विचार करना होगा।
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