मृतक आश्रित कोटे में वारिस को अब पात्रता के आधार पर ही दुकान का आवंटन

लखनऊः 21 फरवरी 2019 उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मृतक आश्रित के रूप में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के उचित दर दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में नई व्यवस्था लागू कर दी है। खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मृतक आश्रित कोटे में वारिस को अब पात्रता के आधार पर ही दुकान का आवंटन किया जाएगा।
     इस सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था के तहत उचित दर दुकानदार की मृत्यु के बाद मृतक आश्रित कोटे में राशन दुकान का आवंटन पाने के लिए, आश्रित के खाते में कम से कम 40,000 रू0 उपलब्ध होना आवश्यक है। वह सामान्य ख्याति का हो और शिक्षित होना चाहिए, ताकि दुकान का हिसाब-किताब सही रूप से रख सके। उसके विरूद्ध कोई आपराधिक मामला पंजीकृत न हो और न ही किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो। अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आवंटित न हो।
      मृतक आश्रित श्रेणी के तहत आश्रित के पात्रता की शर्तें पूर्ण करने का परीक्षण तहसील स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाएगा। समिति मृतक आश्रित के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र तथा परिवार के अन्य बालिग सदस्यों के अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य अभिलेखों का चयन करेगी। शहरी क्षेत्र में मृतक आश्रित द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा।
     उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की गयी है।

Facebook Comments