August 21, 2026 | 23:14:33

JPSC परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

21 Aug 2026
JPSC परीक्षा मामले में झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने 11वीं से 13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियों पर रद्दीकरण का खतरा मंडरा रहा था।

जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और JPSC से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना सेवा से हटाया नहीं जा सकता। अगली सुनवाई 15 सितंबर 2026 को होगी।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा के जरिए चयनित 342 अभ्यर्थी वर्तमान में सेवा में हैं। राज्य सरकार ने कथित अनियमितताओं और CID जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर इन परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था।

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