पक्षियों को बेचना है गैरकानूनी: वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो

नोएडा: देश भर में कई खुली मार्केटों में बेचे जा रहे पक्षियों में ऐसी कई प्रजातियां हैं जिन्हे बेचना गैरकानूनी है , इन्हे पिंजरे में रखना और फिर इन्हे बेचने वालों का साथ देकर कहीं आप भी तो गैरकानूनी काम नहीं कर रहे हैं ? समाजसेवी रंजन तोमर द्वारा वन्यजीव अपराध नियन्त्र ब्यूरो में एक आरटीआई लगाई , जिसमें उन्होंने पूछा के क्या चिड़िया  तोता ,मैना आदि जैसे पक्षियों को खुली दुकानों पर , मार्केटों में बेचा जाना कानूनी रूप से सही है ? अगर नहीं तो इसके पीछे कानूनी रूप से क्या प्रावधान हैं ?

इसके जवाब में ब्यूरो का चौंकाने वाला जवाब सामने आया है , वह कहता है के वन्यजीव (संरक्षण ० अधिनियम , 1972 की अनुसूची 1 , 2 एवं 4 में सूचीबद्ध पक्षियों की प्रजातियों को बाजार में नहीं बेचा जा सकता है।  इसके साथ ही ब्यूरो कहता है के ऐसा करना गैरकानूनी है।  अर्थात न आपको इस तरह पक्षियों को खरीदना चाहिए न बेचना।
यदि आपके नज़दीक कोई भी दूकानदार इस तरह के पक्षियों की दुकान लगाता है तो आप वन्यजीव अपराध नियन्त्र ब्यूरो से इसकी शिकायत कर सकते हैं , शिकायत सम्बन्धी जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध है।  समाजसेवी रंजन तोमर ने कहा के सम्मिलित रूप से ही हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और अपने कल को बचा सकते हैं.

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