निजी विश्वविद्यालयों को यूपी में ऑफ-कैंपस केंद्र खोलने की अनुमति
Date posted: 18 अगस्त 2021
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2017 में संशोधन किया है, जिससे निजी विश्वविद्यालयों को अपने मुख्य परिसर के बाहर केंद्र खोलने की अनुमति मिल गई है। इन केंद्रों का संचालन और रखरखाव विश्वविद्यालयों की घटक इकाइयों के रूप में किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जिनके पास शिक्षा विभाग है, द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मंगलवार की देर रात, ऑफ-कैंपस केंद्रों की स्थापना करने वाले निजी विश्वविद्यालयों के पास ऑफ-कैंपस केंद्रों को संबद्धता देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
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