प्रीकॉशन डोज के लिए निर्धारित नौ माह की समय सीमा में दी गयी छूट

नोएडा:  विधानसभा चुनाव में ड्यूटी देने वाले अधिकारी-कर्मचारी कोविड संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए कोविड टीका का प्रीकॉशन डोज दिया जाएगा। एहतियाती डोज के लिए नौ माह की समय सीमा में छूट दी गयी है। गौतमबुद्ध नगर में मतदान प्रथम चरण में 10 फरवरी को होगा। इसके पहले ही चुनाव में ड्यूटी देने वालों का टीकाकरण होना है।

इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की निदेशक अपर्णा उपाध्याय ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुनील कुमार शर्मा ने बताया जनपद में 10 फरवरी को होने वाले मतदान में ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण अनिवार्य हैं। इसके लिए शासन ने सभी को प्रीकॉशन डोज दिये जाने के निर्देश दिये हैं।

जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डा. सुनील दोहरे ने बताया कोविड टीकाकरण की द्वितीय डोज से आच्छादित 39 सप्ताह अथवा नौ माह की अवधि पूरी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वरिष्ठ नागरिकों कोविड संक्रमण से बचाव के लिए प्रीकॉशन डोज दी जा रही है। लेकिन निर्वाचन ड्यूटी में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रीकॉशन डोज देने के मामले में छूट दी गयी है।
केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में जुड़े अधिकारियों कर्चारियों के लिए प्रीकॉशन डोज की शर्तों को शिथिल करते हुए 39 सप्ताह या नौ माह की शर्त के पूर्व ही लेकिन दूसरी डोज लगने के तीन माह या 90 दिन बाद ही निर्वाचन अधिकारियों कर्मचारियों को प्रीकॉशन डोज दी जा सकती है। इसके लिए कोविन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया चुनाव ड्यूटी में तैनात चिन्हित समस्त हेल्थ वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर को प्रीकॉशन डोज देने हेतु चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र कोविन पोर्टल पर सत्यापन के लिए अपलोड किया जाना अति आवश्यक है।

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