सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को पिछले साल मई में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बनाए रखने के केन्द्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है।

न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि हालांकि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने की शक्ति है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा, कोई और विस्तार नहीं दिया जाना चाहिए, याचिका खारिज की जाती है।

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