केंद्र सरकार का एक और फैसला लोगों के लिए कल्याणकारी: डॉ प्रेम कुमार

केंद्र की मोदी सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की बैठक में ब्लैक फंगस ,टोशीलीजूमैब, एमफरोसिन बी ,जैसी दवा को कर मुक्त कर दिया। वहीं कोरोना की दवा रेमदेसीविर व अन्य कोरोना से जुड़ी दवाओ, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, समेत 18 वस्तुओं व दवाओं पर जीएसटी की दरें कम की है या कर मुक्त की हैं। पहले जहां अधिकांश वस्तुओं पर व दवाओं पर 12 से 18% जीएसटी लगता था।

उन सभी पर अब मात्र 5% जीएसटी लगेगा ।कोरोना वैक्सीन पर पहले से ही 5% जीएसटी था, जो आगे भी जारी रहेगा। कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार स्वयं कंपनियों से 75% खरीदकर राज्यों को टीकाकरण के लिए दे रही है। अतः राष्ट्रीय जीएसटी परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया कि 5% जीएसटी कोरोना टीका पर जारी रहेगा, क्योंकि टीका सरकार स्वयं खरीद कर इसे लोगों में मुफ्त टीकाकरण करा रही है।टेक्स फ्री की जरूरत नही। साथ-साथ यह भी फैसला लिया गया कि स्वास्थ्य मंत्रालय अगर आगे और दवा को जरूरी बताता है तो उस पर भी पांच परसेंट ही जीएसटी लिया जाएगा। जीएसटी का यह राहत 30 सितंबर तक जारी रहेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा से कुल मिला कर दवाओं, ऑक्सीजन, टेस्टिंग किट और कोरोना राहत सामानों पर, जीएसटी की घटी दरें आम आवाम को राहत पहुंचाएगी। आम लोगों को इलाज कराना आसान होगा। केंद्र सरकार का यह फैसला लोगों के लिए कल्याणकारी है।

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