महिला मित्र की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा

ग्रेटर नोएडा:  महिला मित्र की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुये रामनिवास शर्मा (58) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। रामनिवास पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त जेल होगी।बताते चले कि वर्ष 2014 में रामनिवास नोएडा में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया था।आपको बता दे कि नोएडा के चौड़ा गांव निवासी धर्मवीर सिंह के मकान में मूल रूप से मेरठ निवासी रामनिवास शर्मा किराये पर रहता था। उसके साथ एक महिला भी रहती थी, जिसे वह अपनी पत्नी बताता था।

21 अप्रैल 2014 की सुबह मकान मालिक धर्मवीर का भतीजा महेंद्र किराया लेने रामनिवास के कमरे पर पहुंचा।मौके पर रामनिवास नहीं मिला।कमरे में उसकी पत्नी का शव पलंग पर पड़ा था। उसने तुरंत धर्मवीर और थाना सेक्टर-24 पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मामले में फरार रामनिवास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि जिसे वह पत्नी बताता था उससे उसकी शादी नहीं हुई थी। महिला उसकी मित्र थी।जिला न्यायालय ने सुनवाई के बाद रामनिवास शर्मा का दोष साबित हो जाने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

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