किसानों सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-कृषि मंत्री

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2019 उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री, श्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2018 के लिये प्रदेश के 31.45 लाख किसानों की फसल का बीमा किया गया है, जिससे 26.86 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि आच्छादित है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 40,721 किसानों के कुल 49.61 करोड़ रूपये के क्लेम का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त बीमा प्रीमियम की कुल धनराशि 771.23 करोड़ रूपये के सापेक्ष मात्र 205.91 करोड़ रूपये ही प्रीमियम के रूप में किसानों से प्राप्त की गयी है, जबकि अवशेष धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बीमा प्रदाता संस्था को किया गया है।
     कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के हितों का ध्यान रखना एवं उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अनुमन्य कराना ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 37 लाख किसानों को 771.29 करोड़ रूपये के कृषि अनुदान का डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे भुगतान किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश कृषि निवेशों पर देय अनुदान का डी0बी0टी0 के माध्यम से भुगतान करने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके अतिरिक्त रबी 2018-19 में 36.47 लाख कुन्तल बीज तथा 30.67 लाख मी.टन उर्वरक का वितरण सुनिश्चित किया गया है।
     श्री शाही ने बताया कि फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत अभी तक प्रदेश के 44.40 लाख अर्ह लघु एवं सीमान्त किसानों के 24,797.77 करोड़ रूपये के फसली ऋण का मोचन किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन व सतत् विकास हेतु सरकार द्वारा संचालित फसल ऋण मोचन योजना के लाभ से वंचित रह गये पात्र किसानों को योजनान्तर्गत लाभ दिलाये जाने हेतु जनपद स्तर पर हेल्प-डेस्क स्थापित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि हेल्प-डेस्क के माध्यम से कृषि विभाग द्वारा किसानों की शिकायत प्राप्त करके योजना के प्राविधानों के अनुसार पात्र किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
     कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फसल ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत बड़ी संख्या में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करते हुये उन्हें लाभ प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोई भी पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाये। श्री शाही ने बताया कि योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु किसान फसल ऋण मोचन योजना की वेबसाईट ूूूण्नचापेंदांतरतंींजण्नचेकबण्हवअण्पद से आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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